आयकर भरने वालों के लिए एक बेहद अहम डेड लाइन बहुत नजदीक आ चुकी है। जी हाँ हम बात कर रहे हैं एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त चुकाने की आखिरी तारीख की जो 15 अगस्त है. अगर आप भी एडवांस टैक्स भरने वालों में हैं तो यह समय सीमा बीतने से पहले यह काम पूरा कर लें वरना भविष्य में आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
एडवांस टैक्स का भुगतान ऐसे सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जिनकी पूरे वर्ष की इनकम टैक्स देनदारी टीडीएस काटने के बाद भी 10,000 रुपये से अधिक है। एडवांस टैक्स के दायरे में वे लोग भी आ सकते हैं जिनकी सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी आय है. अगर आपको किसी घर से किराया मिलता है या शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई अन्य संपत्ति बेचकर पूंजीगत फायदा कमाते हैं या अन्य किसी तरह से आय अर्जित करते हैं, तो आप एडवांस टैक्स का भुगतान करने के पात्र हो सकते हैं। हैं।
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी किसी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है, अग्रिम कर का भुगतान की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे वेतनभोगी लोगों को भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है जिनके पास वेतन के अलावा इनकम का कोई अन्य साधन नहीं है और उनके वेतन से हर महीने टीडीएस काटा जाता है। एडवांस टैक्स का मतलब उस आयकर से है जिसका भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में करना होता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। इस टैक्स को हर साल 4 किस्तों में इस प्रकार भुगतान करना होता है.
एडवांस टैक्स की गणना उस वित्तीय वर्ष के लिए पहले से अनुमानित आय के आधार पर की जाती है। इसमें कुल अनुमानित आय में से कटौती और छूट को घटाकर कर योग्य आय की गणना की जाती है। एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए करदाता आयकर विभाग के ई-भुगतान पोर्टल या अधिकृत बैंकों उपयोग कर सकते हैं।