Breaking News Today: अगर खरीदी है नई गाड़ी और है कोई डिफेक्ट तो तुरंत इस साइट पर करें शिकायत

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मेरठ। अपना वाहन होने का सपना हर व्यक्ति का होता है। ऐसे में पाई पाई जोड़कर जब नया वाहन खरीदते हैं और उसमें कोई मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल आता है तो काफी निराशा होती है। इसक लिए शोरूम से लेकर कंपनी तक चक्कर काटने के बाद भी सिवा आश्वासनों के कुछ नहीं होता है।

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लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में कंपनी की शिकायत सीधे परिवहन मंत्रालय को की जा सकेगी। मंत्रालय की ओर से इसके लिए विशेष बेबसाइट जारी की गई है। जिसके बारे में अभी से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया गया है। वेबसाइट में भी कहा गया है कि अगर नई गाड़ी खरीदने पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट दिखाई देता है तो इसकी जानकारी तुरंत परिवहन मंत्रालय को दी जाए। परिवहन मंत्रालय को की गई शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। खराब गाड़ी देने के एवज में कंपनी को परिवहन मंत्रालय निर्देश जारी कर सकता है। 

परिवहन वेबसाइट पर परिवहन मंत्रालय ने रिकॉल पोर्टल शुरू किया है। जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। रिकॉल की परेशानी से जूझ रहे ऐसे वाहन मालिकों के लिए परिवहन ​मंत्रालय का ये पोर्टल काफी मददगार साबित होगा। नई खरीदी हुई कार में किसी गलत पुर्जे या फिर उसके सॉफ्टवेयर में खराबी या उससे जुड़ी अन्य शिकायत इसके माध्यम से की जा सकेगी। 

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परिवहन मंत्रालय की इस वेबसाइट पर वही वाहन मालिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिनके वाहन की आयु सात साल से अधिक हो चुकी है। सात साल से अधिक वाहन की आयु वाले लोग शिकायत नहीं कर सकेंगे। शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी साइट में फीड करनी होगी। इसके बाद एक ओटीपी मिलेगा। जिस पर नीचे दिया गया लिंक खुलेगा। इस लिंक के आधार पर यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।  https://vahan.parivahan.gov.in/vehiclerecall/vahan/welcome.xhtml

इनमें अपने वाहन की पूरी डिटेल भरनी होगी। जो कमी वाहन में है उसकी जानकारी देनी होगी। शिकायत की जांच मंत्रालय अपने स्तर से करेगा। गाड़ी की कमी को देखते हुए मंत्रालय की ओर से रिकॉल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर मंत्रालय कंपनी को गाड़ी बदलने के लिए भी निर्देश दे सकता है।

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