नई दिल्ली: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सरकार की कोशिश देश में अधिक से अधिक लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने की है. इसके तहत, बीमा नियामक इरडा ने स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ‘आरोग्य संजीवनी’ के तहत न्यूनतम और अधिकतम कवरेज की लिमिट को और युक्तिसंगत किया है. नियामक ने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में न्यूनतम सीमा 50,000 रुपये और अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये कर दिया है.
पिछले साल जुलाई में भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने स्टैंडर्ड बीमा पॉलिसी ‘आरोग्य संजीवनी’ को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे. नियामक ने बीमा कंपनियों को न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपये सम इंश्योर्ड का अनिवार्य बीमा कवर देने को कहा था.
बीमा नियामक इरडा ने जनरल एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को जारी एक सर्कुलर में अब कहा है, ‘‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत उपलब्ध कवरेज को बढ़ाने के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों में आंशिक सुधार करते हुए अब बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के तहत एक मई 2021 से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50 हजार रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये का बीमा कवर देना होगा.’’

