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ज्ञानेश की नियुक्ति: राहुल गांधी ने बताया कि कैसे उनकी असहमति को नज़रअंदाज़ किया गया

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चुनाव आयुक्तों के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गाँधी हैं के द्वारा ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के कुछ घंटों बाद, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में बताया कि कैसे नए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते समय उनकी असहमति को नज़रअंदाज़ किया गया।

ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक चलेगा, जिसके कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग द्वारा अगले लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त पर निर्णय लेने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जो मौजूदा सीईसी राजीव कुमार का स्थान लेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बैठक में भाग लिया और सरकार से आग्रह किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नए सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेता, तब तक नियुक्ति में देरी की जाए। हालांकि, राहुल गांधी के असहमति नोट पर विचार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि अगले चुनाव आयुक्त के चयन के लिए समिति की बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति नोट प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। नई नियुक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कैसे किया, इस पर ध्यान दिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर, मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है।

विपक्ष के नेता के कर्तव्य को रेखांकित करते हुए, राहुल ने टिप्पणी की, विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबासाहेब अंबेडकर और हमारे राष्ट्र के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का आधी रात को निर्णय लेना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है और इस पर अड़तालीस घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है।

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