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2025 के मध्य तक अधिसूचित होंगे DPDP नियम

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केंद्र सरकार 2025 के मध्य तक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम (DPDP नियम), 2025 को अधिसूचित करने और लागू करने का इरादा रखती है। ये नियम, जो वर्तमान में मसौदा रूप में हैं, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) अधिनियम, 2023 को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अंग्रेजी अखबार के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि नियमों के लिए परामर्श प्रक्रिया व्यापक रही है, और आम तौर पर प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। “अब तक परामर्श बहुत व्यापक रहा है, और लोग आम तौर पर प्रावधानों से सहमत हैं.

उन्होंने कहा कि मुझे अंतिम अधिसूचना में बहुत अधिक संशोधन नहीं दिख रहे हैं – यहाँ-वहाँ कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं। वैष्णव ने कहा कि जबकि बड़ी फर्म अधिकांश नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, कुछ डेटा फ़िड्युसरी के लिए दो साल तक की संक्रमण अवधि की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह अवधि व्यवसायों को DPDP अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए समायोजित करने के लिए अधिक समय प्रदान करेगी। सरकार वर्तमान में 18 फरवरी तक मसौदा नियमों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया स्वीकार कर रही है।

वैष्णव ने बताया कि कानून को भारतीय व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बोर्ड के कामकाज और स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि DPDP अधिनियम का रोलआउट पूरी तरह से डिजिटल होगा, जो IT नियम, 2021 के तहत शिकायत अपीलीय समिति जैसी अन्य पहलों के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, दो साल की संक्रमण अवधि के बारे में, वैष्णव ने स्पष्ट किया कि विभिन्न प्रकार के डेटा फ़िड्युसरी के लिए अलग-अलग संक्रमण अवधि होगी। उद्योग के विभिन्न हिस्से तैयारी के विभिन्न स्तरों पर हैं। अधिकांश बड़े संगठन पहले से ही तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग सहमति प्रबंधक ढांचे को लागू करने के लिए कुछ समय चाहते हैं। कुछ लोग आयु सत्यापन प्रक्रिया को अधिक विस्तार से समझना चाहते हैं, इसलिए ये वे आइटम हैं जिन पर लोग कुछ और समय मांग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग से अंतिम सिफारिशें प्राप्त करने के बाद “सूक्ष्म दृष्टिकोण” अपनाएगी, जिसमें अनुपालन के लिए 24 महीने की बाहरी सीमा होगी। इसके अलावा, देश के डिजिटल ढांचे के व्यापक बदलाव पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने पुष्टि की कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) से बदलने के लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पहले ही दूरसंचार अधिनियम, 2023 और DPDP अधिनियम, 2023 जैसे प्रमुख सुधारों को लागू कर दिया है, जिनका सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव है।

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