हेल्मेट न लगाने पर अब दोगुना फाइन

उत्तर प्रदेशहेल्मेट न लगाने पर अब दोगुना फाइन

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हेल्मेट न लगाने पर अब दोगुना फाइन

लखनऊ। यूपी में गाड़ी चलाने वालों को रोड पर अब ज्यादा नियम कायदे फॉलो करने होंगे. वर्ना उनकी जेब कट सकती है. दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है. एक्ट में संशोधन के अलावा कुछ और कैटेगरीज जुर्माने में जोड़ी गई हैं. इसके तहत बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर अब दोगुना जुर्माना देना होगा, जबकि इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ये सारे फैसले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए. इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में बड़ी राहत दी गई है. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही जुर्माना बढ़ाया गया था, लेकिन अब उसमें और बढ़ोत्तरी की गई है.

हेल्मेट नहीं लगाने पर 1 हजार रुपए
सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों में हेल्मेट को लेकर जागरूकता नहीं दिख रही है, इसलिए अब सरकार ने हेल्मेट न लगाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है. सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना लिया जाता था. अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है.

इमरजेंसी वाहन को रोका तो कटेगी जेब
कई बार लोग फायर बिग्रेड और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं. इमरजेंसी वाहनों को रोके जाने को लेकर भी सरकार ने अब जुर्माने का प्रावधान किया है. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि फायर बिग्रेड या एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले व्यक्ति से अब सरकार 10000 रुपए का जुर्माना वसूलेगी.

ई व्हीकल पर रोड टैक्स में छूट
पहले एक लाख इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया वाहनों की खरीद पर सरकार रोड टैक्स पर 100 परसेंट छूट देगी. ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीकल्स की खरीद पर सरकार रोड टैक्स में 75 परसेंट छूट देगी. इसके लिए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4 और धारा 6 में संशोधन किया है.

गलत पार्किंग पर ज्यादा फाइन

अब पार्किग के नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. दूसरी बार नियम तोडऩे पर जुर्माना 1000 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपए किया गया है.

अधिकारियों से भिडऩा पड़ेगा मंहगा

  • ट्रैफिक नियमों को तोडऩे के बाद अगर कोई अधिकारियों से भिड़ता है या उनका कहना नहीं मानता तो उसे भी जेब ढीली करनी पड़ेगी.
  • ऐसा करने पर उस व्यक्ति को एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा.इसके अलावा गलत फैक्ट बताकर ड्राइविंग लाइसेंस लेने वालों को 10000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
  • फेक डॉक्युमेंट्स पर कड़ा एक्शन

वाहनों के फर्जी डॉक्युमेंट्स बनाकर बेचने के कई मामले सामने आते हैं. पहले इन मामलों को लेकर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं था. अब अगर कोई व्यक्ति फेक डॉक्युमेंट्स के आधार पर वाहन बेचता है तो उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा.

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