depo 25 bonus 25 to 5x Daftar SBOBET

Diwali Gifts Tax: दिवाली पर मिले महंगे Gift पर देना होगा Tax? जाने पूरी डिटेल

नेशनलDiwali Gifts Tax: दिवाली पर मिले महंगे Gift पर देना होगा Tax?...

Date:

Tax On Diwali Gifts: दिवाली पर दोस्त, कंपनी या रिश्तेदार से मिले महंगे गिफ्ट आयकर छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। दिवाली पर मिले इन महंगे गिफ्ट पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) के तहत टैक्स देना होगा। बता दें दिवाली के मौके पर कंपनियां कर्मचारियों से लेकर दोस्तों तक को महंगे गिफ्ट देती हैं। रिश्तेदार भी अपने लोगों को दिवाली गिफ्ट देते हैं। लेकिन दिवाली पर दिए जाने वाले इन महंगे गिफ्ट पर टैक्स देना होता है। दिवाली पर ​मिलने वाले गिफ्ट की कीमत सालाना 50 हजार रुपए से कम है तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 56(2) के तहत टैक्स लगेगा

रोशनी के त्योहार दिवाली पर मिठाइयों के साथ-साथ लोग एक दूसरे को दिवाली गिफ्ट देते हैं। अगर मिलने वाला कीमती गिफ्ट टैक्स के छूट की श्रेणी में नहीं आता तो उस पर आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 56(2) के तहत टैक्स लगेगा। दिवाली के मौके पर कंपनियां कर्मचारियों, दोस्त अपने दोस्तों को और रिश्तेदार अपने शुभचिंतकों को गिफ्ट देते हैं। दिवाली पर दिए जाने वाले ये गिफ्ट कभी महंगे भी होते हैं। ऐसे में इन गिफ्टों पर आयकर के नियमों के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है।

नियोक्ता से मिलने वाले गिफ्ट

नियोक्ता द्वारा सालाना 5,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया जाता है तो उस पर कोई आयकर नहीं लगता। अगर 5,000 की रकम से अधिक का गिफ्ट है तो उस गिफ्ट को ‘अनुलाभ’ (perquisites) माना जाएगा और उसके हिसाब से आयकर लगाया जाएगा।

रिश्तेदार से मिलने वाले महंगे गिफ्ट

आयकर विभाग ने रिश्तेदार से मिलने वाले गिफ्ट की परिभाषा तय कर दी है। आयकर विभाग के मुताबिक अब ‘रिश्तेदार’ का मतलब व्यक्ति का जीवनसाथी,भाई या बहन, पति,पत्नी का भाई या बहन, माता-पिता में से एक का भाई या बहन, वंशानुगत लग्न या वंशज, पति/पत्नी का वंशानुगत लग्न या वंशज और उनके जीवनसाथी इसमें शामिल हैं। अगर इनके द्वारा कोई महंगा गिफ्ट दिवाली पर उपहार के रूप में दिया जाता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा।

दोस्तों से मिलने वाले दिवाली गिफ्ट

आयकर विभाग ने यहां दोस्तों से मिलने वाले महंगे दिवाली गिफ्ट को आय के साथ जोड़ा है। इस पर आयकर विभाग टैक्स लगाएगा। हालांकि यह टैक्स तब लगेगा जब गिफ्ट की कीमत एक साल में 50,000 रुपए से अधिक की होगी।
अगर दिवाली पर दिए गए गिफ्ट की कीमत सालाना 50 हजार रुपये से कम है तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा शादी के दौरान मिले गिफ्ट पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा।

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

ASI ने बताया, क्यों ज़रूरी है वक्फ संशोधन विधेयक

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 की जांच के लिए संयुक्त...

तमिल सुपरस्टार विजय की राजनीति में इंट्री, बनाई नई पार्टी TVK

तमिल सुपरस्टार विजय ने रविवार को आधिकारिक तौर पर...

विनेश का नया सफर

अमित बिश्नोईओलम्पियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कल फाइनली...

IC814: द कंधार हाईजैक’ की सक्सेस पर भड़कीं कंगना

कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ इन दिनों विवादों में...