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बेअदबी के मामलों में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद स्वयंभू संत और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ- गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई गई रोक हटा दी।

इस साल मार्च में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाते हुए जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर स्वयंभू संत को नोटिस जारी किया।

फरीदकोट जिले के बरगारी में कई घटनाओं के बाद ये मामले दर्ज किए गए थे, जहां सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की कथित तौर पर बेअदबी की गई थी और वह गायब हो गया था।

दिसंबर 2021 में, राम रहीम ने सिखों के पवित्र ग्रंथ के अपमान से जुड़े तीन मामलों में सीबीआई जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

राम रहीम बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है और हत्या के लिए भी दोषी है। उसे बार-बार पैरोल पर रिहा होने का गौरव प्राप्त है। हरियाणा विधानसभा के लिए हाल ही में संपन्न चुनाव में, डेरा सच्चा सौदा ने अपने समर्थकों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहा था।

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