ज़्यादा पेंशन चुनने की डेडलाइन 31 मई हुई

फीचर्डज़्यादा पेंशन चुनने की डेडलाइन 31 मई हुई

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Employees’ Provident Fund Organisation ने कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है। कंपनियां ऐसे कर्मचारी का ब्योरा अब 31 मई 2024 तक अपलोड कर सकेंगे जिन्होंने ज्यादा पेंशन का विकल्प चुना है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि EPFO के केंद्रीय न्यासी मंडल ने नियोक्ताओं के लिए संबंधित ब्योरा अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 थी।

जानकारी के अनुसार Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने अपने सभी सब्सक्राइबर को ज्यादा अंशदान पर ज्यादा पेंशन के लिए विकल्प या संयुक्त विकल्प चुनने के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की थी। ईपीएफओ ने पात्र पेंशनभोगियों/ ईपीएफओ सदस्यों को उच्च पेंशन विकल्प की पेशकश सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के तहत की थी। ऑनलाइन अप्लाई करने की ये सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी जिसे दो बार आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

जानकरी के मुताबिक अधिक पेंशन का विकल्प चुनने संबंधी 17.49 लाख एप्लीकेशन ईपीएफओ को मिले। इसके बाद employers को इच्छुक कर्मचारियों की सैलरी डिटेल अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था जो बाद में फिर उसे 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। श्रम मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार कहा कि अभी भी नियोक्ताओं या कंपनियों के पास विकल्प/संयुक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए 3.6 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए पड़े हैं।

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