चंडीगढ़ मेयर चुनाव: SC ने रद्द किया परिणाम, संयुक्त विपक्ष के कुलदीप बने मेयर

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी जब चुनाव में धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार वोटिंग रिजल्ट को रद्द कर दिया और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को ज़बरदस्त फटकार लगाई।

चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुनवाई के दौरान वकीलों को तलब किए गए आठ अवैध मतपत्रों को दिखाया और उसकी जांच की। शीर्ष अदालत ने पाया कि ये आठ वोट वैध हैं इसलिए ये सभी आठ वोट काउंट किये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो फुटेज देखकर कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुछ मत पत्रों पर कुछ निशान बनाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि ये आपने क्यों किया जिसपर अनिल मसीह ने कहा कि उन्होंने बैलेट पेपर्स पर क्रॉस के निशान इसलिए लगाए थे, क्योंकि मतपत्र अवैध थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह से पूछा कि बैलेट पेपर कहां से डिफेक्टेड हैं?

शीर्ष अदालत ने कहा कि वीडियो फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि 8 मत पत्र जिन पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने क्रॉस के निशान लगाए थे वो वोट कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। आपको बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। भाजपा के मेयर प्रत्याशी मनोज सोनकर ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार कुलदीप यादव को पराजित किया था, उनकी जीत आठ वोटों के अवैध घोषित करने की वजह से हुई थी.

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