depo 25 bonus 25 to 5x Daftar SBOBET

OTT Platform, डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के लिए केंद्र ने रखा नए कानून का प्रस्ताव

बिज़नेसOTT Platform, डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के लिए केंद्र ने रखा नए...

Date:

OTT Platform: केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, डिज़नी और अमेज़ॅन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से नए प्रसारण कानून का प्रस्ताव रखा है। मसौदा निजी सामग्री मूल्यांकन समितियों की स्थापना की वकालत करता है। विधेयक इन स्ट्रीमिंग दिग्गजों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 पर भरोसा किए बिना पूरी तरह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने का प्रयास करता है।

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023

एमआईबी ने सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 पेश किया। इसका उद्देश्य मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करना और सभी मौजूदा कानूनों और नीतियों को एक सामंजस्यपूर्ण ढांचे के भीतर सुव्यवस्थित करना है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक प्रसारक द्वारा सामग्री मूल्यांकन समितियों (सीईसी) की स्थापना नए कानून में “प्रमुख नवाचारों” में से एक थी और इससे “मजबूत आत्म-नियमन” में मदद मिलेगी।

मसौदा कानून दस्तावेज़ में क्या

मसौदा कानून दस्तावेज़ के अनुसार, “प्रत्येक प्रसारक या प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटर को विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों के साथ एक सामग्री मूल्यांकन समिति (सीईसी) स्थापित करनी होगी,” जो 30 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए खुला है।

यह कानून केंद्र सरकार को किसी भी ऑनलाइन क्रिएटर या समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने की शक्ति भी प्रदान करेगा।
विधेयक सरकार को “प्रसारण सेवाओं के अलावा जो प्रसारण नेटवर्क या प्रसारण सेवाओं से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं” सेवाओं को विनियमित करने का अधिकार देता है।

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related