टेलीकॉम कंपनियां 3 दिन के अंदर नए SMS रेगुलेशन को लागू करें :TRAI

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टेलीकॉम कंपनियां 3 दिन के अंदर नए SMS रेगुलेशन को लागू करें :TRAI

नई दिल्ली: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स और Telcos के साथ बल्क में SMS भेजने वाली कंपनियों जैसे बैंक, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि वे 3 दिन के अंदर नए SMS रेगुलेशन को लागू करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें, नहीं तो उन्हें कमर्शियल SMS भेजने से रोक दिया जाएगा। TRAI ने कहा कि नया SMS रेगुलेशन स्पैम मैसेज (Spams) और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है।

TRAI ने कहा कि जिन कंपनियों ने इस रेगुलेशन को अबी तक फॉलो नहीं किया है, उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है, ताकि वे नए नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। जो कंपनियां 3 दिन के बाद भी ऐसा नहीं करेगी उनका नाम डिफॉल्टर कंपनी के तौर पर कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा। TRAI ने दो टूक कहा- जो कंपनियां नया फ्रेमवर्क लागू नहीं करेंगी, 3 दिन के बाद उन्हें बल्क SMS भेजने से रोक दिया जाएगा।

TRAI हालांकि, मंगलवार को अपने नए SMS रेगुलेशन को लागू करने पर 7 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। ट्राई ने यह फैसला नए नियमों के कारण OTP और SMS आने में दिक्कत होने की शिकायत मिलने के बाद किया था और कंपनियों को नया फ्रेमवर्क अपनाने के लिए और 7 दिन का समय दिया था। TRAI ने जुलाई 2018 में स्पैम से छुटकारा दिलाने के लिए बिना रजिस्टर किए गए सेंडर को कमर्शियल मैसेज भेजने से रोकने का नियम SMS Scrubbing बनाया था, जिसे 8 मार्च को लागू किया गया था।

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