SEBI Action on DHFL: सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के धीरज वधावन, कपिल वधावन, राकेश वधावन और सारंग वधावन पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आज गुरुवार को एक बड़ा एक्शन लिया। सेबी ने DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स पर बड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाने का फैसला किया। सेबी ने DHFL Ltd के प्रमोटर्स पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने DHFL के कपिल वधावन, राकेश वधावन, धीरज वधावन और सारंग वधावन सहित अन्य पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि DHFL मामले पर सेबी ने ऑर्डर पास करने के बाद जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
टेकओवर नियमों के उल्लंघन का आरोप
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आज गुरुवार को अपने आदेश में बताया कि DHFL के धीरज वधावन, कपिल वधावन, राकेश वधावन और सारंग वधावन सहित अन्य प्रमोटर्स ने टेकओवर नियमों का उल्लंघन किया है। जिसके चलते इन लोगों पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
45 Days में Fine अदा करने का आदेश
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि DHFL ग्रुप की अन्य कंपनियों के जरिए प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को छुपाया है। सेबी ने अपने आदेश में आरोप लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ये जुर्माने की रकम सभी प्रमोटर्स एक साथ मिलकर या अलग-अलग तरीके से 45 दिनों के भीतर जमा करें।
सेबी ने जारी किया 82 पेज का आदेश
सेबी ने इस मामले में 82 पेज के आदेश जारी किया है। जिसमें कहा है कि कपिल और धीरज वधावन सहित DHFL के अन्य प्रमोटर्स ने Hemisphere Infrastructure India, Galaxy Infraprojects and Developers और Silicon First Realtors कंपनियां का नाम छुपाया है। इन तीन कंपनियों में DHFL के प्रमोटर्स प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से होल्डिंग्स रखते हैं।
इसके अलावा सेबी ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि बैंक पर NCD से जुड़े मामले के डिस्क्लोजर न देने का आरोप है। जिसको देखते हुए सेबी ने बैंक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।