नई दिल्ली: डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने मंगलवार को बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने के सरकार के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. विभाग द्वारा जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक, फैसला फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) की तारीख से प्रभावी होगा.
बीमा संशोधन विधेयक, 2021 संसद द्वारा मार्च में पारित किया गया था. बिल द्वारा बीमा एक्ट, 1938 में संशोधन किया गया था. बीमा क्षेत्र में एफडीआई को साल 2015 में 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किया गया था. FDI की सीमा को बढ़ाने का एलान 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2021-22 में हुआ था.
इस नए इंतजाम से 23 निजी जीवन बीमाकर्ताओं, 21 निजी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और सात स्पेशलाइज्ड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है.

