डीमैट अकाउंट के डीएक्टिवेट होने से पहले करवाएं KYC, जाने डीटेल्स

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Business news:- 1 जुलाई से बैंक और आपके खाते से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। वही अगर आपको इसकी सही जानकारी नहीं रही तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही खबर यह भी है कि 1 जुलाई से डीमैट अकाउंट के कुछ नियम बदल जाएंगे और 30 जून तक अगर आप डीमैट अकाउंट की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट करने में समस्याओं को झेलना पड़ेगा।
अगर हम बात डीमैट अकाउंट की करे तो यह वह अकाउंट है जिससे हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते व बेचते हैं। वही अगर 30 जून तक आप डीमैट अकाउंट की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। वही अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे. KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।
अगर आप डीमैट अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से बचाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए केवाईसी करवानी होगी। डीमैट अकाउंट की KYC करवाने की सुविधा सभी ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन दे रहे हैं। इसके अलावा आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस जाकर भी KYC करा सकते हैं।
डीमैट खातों को अभी तक 6 KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है. एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन 6 KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है. जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID, आय सीमा शामिल है. 1 जून, 2021 से खोले गए नए डीमैट खातों के लिए सभी 6-KY।

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