Types of Income Tax notice: टैक्सपेयर को IT भेज सकता है ये नोटिस, जानिए कैसे दें जवाब

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Types of Income Tax notice ITR filing: आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 में खत्म हो गई है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के बाद आयकर विभाग भुगतान किए आयकर की समीक्षा करेगा। अगर भुगतान किया गया आयकर करदाता को देय राशि से कम है या Income Tax विभाग को कोई त्रुटि मिलती है तो Income Tax प्रशासन अपनी सुसंगत धाराओं के अनुसार नोटिस भेज सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 को समाप्त हो गई है। Income Tax रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद, आयकर विभाग आयकर दाताओं द्वारा भुगतान किए टैक्स की जांच करता है।

Income Tax की अधिनियम धारा 142(1)

Income Tex का भुगतान किया टैक्स, टैक्सपेयर के बकाया से कम है या कोई गलती है, तो Income Tax विभाग नोटिस जारी कर सकता है।इसके तहत जो नोटिस जारी किया जाता है। उसके मुताबिक टैक्स रिटर्न पहले दाखिल किया है या किए गए दावों के खिलाफ कोई कागजी सबूत आवश्यक हो सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत नोटिस

जारी कर करदाताओं को सूचित करती है कि उनके द्वारा दाखिल आईटीआर में आयकर गणना उनके पास मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार Income Tax विभाग से मेल खाती है या नहीं। इस पर, कोई जांच नहीं की जाती है, इसका मतलब है कि Return संसाधित है।
इसमें Income Tax गणना और Income Tax का भुगतान संबंध में Income Tax विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया सत्यापन और गलतियों को ठीक करना शामिल होता है। जिससे पता लगाया जा सके कि क्या Tex या Intrest बकाया है या टैक्सपेयर को refund देय है।

Income Tax की धारा 143(1) के अंदर होता है तीन प्रकार का नोटिस

बिना मांग या रिफंड का नोटिस: इस प्रकार का नोटिस तब भेजा जाता है जब Income Tax विभाग ने बिना कोई समायोजन किए रिटर्न स्वीकार किया हो। मांग के साथ ऐसे Notic Income Tax समायोजन के बाद जारी किए जाते है।

रिफंड के साथ नोटिस
इस प्रकार की सूचना Income Tax विभाग तब जारी करता है जब Income Tax देयता द्वारा आय के रिटर्न में निर्धारित कर की तुलना में टीडीएस, अग्रिम कर, टीसीएस और स्व-मूल्यांकन कर के रूप में अतिरिक्त आयकर का भुगतान किया गया है।

Income Tax अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस
Income Tax विभाग द्वारा ये नोटिस तब भेजा जाता है जब मूल्यांकन अधिकारी (एओ) दस्तावेजों से या धारा 142(1) के तहत Income Tax नोटिस के खिलाफ निर्धारिती की प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट नहीं है।

Income Tax अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस
जब टैक्सपेयर आय का सही ढंग से खुलासा नहीं करता है या कम कर का भुगतान करता है, तो Income Tax मूल्यांकन अधिकारी करदाता को नोटिस भेजकर आय का रिटर्न प्रस्तुत करने को कहेगा।

Income Tax नोटिस मिलने पर टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञों की मानें तो Income Tax नोटिस मिलने के मामले में, करदाता को Income Tax नोटिस प्राप्त करने का कारण और निर्धारिती द्वारा दाखिल रिटर्न का विवरण, सूचना पत्र में दिए निहित गणना की जांच करनी चाहिए। टैक्सपेयर को विवरण और गणना की समीक्षा करने के बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। Income Tax नोटिस का जवाब देने की समय सीमा टैक्सपेयर द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर होती है।

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