बांग्लादेश की अदालत ने हिंदू भिक्षु चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज की

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गुरुवार को जेल में बंद हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका बांग्लादेश की एक अदालत ने खारिज कर दी, चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

ढाका स्थित द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलों के साथ 30 मिनट की सुनवाई के बाद चटगाँव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आज हाई-प्रोफाइल जमानत सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की एक बेंच ने हिस्सा लिया।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने इस खबर को बहुत दुखद बताया है। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता दास को पिछले महीने ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रैली के लिए चटगाँव जाते समय गिरफ़्तार किया गया था। चटगाँव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार करते हुए 2 जनवरी तक जेल भेज दिया।

इससे पहले, राधारमण दास ने उम्मीद जताई थी कि गुरुवार को होने वाली अदालती सुनवाई में चिन्मय कृष्ण दास को न्याय मिलेगा।

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