गुवाहाटी। नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत ओडिशा के गंजम जिले के दो गांजा तस्कर भाइयों की तीन करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गंजम में बुगुडा के दो भाइयों बनमाली प्रधान और अरुण प्रधान की संपत्तियों को जब्त करने को ओडिशा एसटीएफ द्वारा ये सिफारिश की गई। एसटीएफ ने गत 29 अप्रैल 2022 को दोनों भाइयों के कब्जे से 106 किलोग्राम गांजा और 517 ग्राम अफीम बरामद की थी। उन्होंने कहा कि वित्तीय जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि अरुण और बनमाली ने अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से तीन करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। वित्तीय जांच के जरिए ही एसटीएफ ने संपत्ति की पहचान भी कर ली। इसके बाद उसे जब्त कर लिया गया। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68 के प्रावधान के मुताबिक अवैध ड्रग्स व्यवसाय से अर्जित संपत्तियों की जब्ती की पुष्टि के लिए विस्तृत प्रस्ताव एनडीपीएस अधिनियम, कोलकाता के सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक कार्यालय को भेजा गया।
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दोनों तस्करों की जब्त संपत्ति में बुगुडा में पांच व्यावसायिक भवन, आठ जमीन संपत्ति, विभिन्न बैंकों के 19 खाते में जमा धनराशि, दो वाहन और 595 ग्राम सोने के गहने हैं। अधिकारियों ने बताया कि संपत्तियां पिछले छह साल के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध धन से आरोपी भाइयों के साथ-साथ उनके रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थीं। 26 जुलाई, 2022 को, एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, कोलकाता ने फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि करने का आदेश पारित किया था। जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत एसटीएफ ने तीन करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।