National News : मस्जिद में अजान से 15 मिनट पहले बाद भजन पर लगी रोक हटी, लागू होगा सुप्रीम आदेश

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और अजान को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब एक और नया आदेश लागू किया गया है। जिसके अनुसार अब नासिक में अजान से करीब 15 मिनट पहले और बाद में भजन पर लगी रोक को ​हटा लिया गया है। यह जानकारी अब नासिक पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे ने दी है।

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पुलिस आयुक्त नासिक का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही लागू किया जाएगा और उसको माना जाएगा। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे के द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया है।

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नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे द्वारा गत 18 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा गया था कि हनुमान चालीसा या भजन को लाउडस्पीकर पर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। भजन या हनुमान चालीसा के पाठ की अनुमति अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर नहीं होगी। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में विवाद बढ़ गया था। जिसके बाद सरकार ने नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे को हटा दिया था।

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