बाजार:- कई बार जब हम बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर कारते है तो हमारी छोटी सी गलती के चलते हमारा पैसा किसी और के खाते में चला जाता है और हम काफी परेशान होने लगते है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसके चलते आपकी इस समस्या का समाधान होगा और अगर गलती से आपका पैसा किसी और अकाउंट में चला गया है तो आप उसे पुनः प्राप्त कर कसते है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार अगर गलती से आपका पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो आप उसे पुनः प्राप्त कर कसते है। इसके लिए आपको अगर आप भी किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं और गलती से यह फंड किसी और व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो बैंक के कस्टमर केयर के जरिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं और अपनीं शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
अगर आप बैंक की ब्रांच में जाकर यह शिकायत करना चाहते हैं तो आपको लेन-देन की तारीख और समय के साथ खाता नंबर और जिस खाते में फंड ट्रांसफर किया गया है उसे नोट कर लेना चाहिए।
आपसे वहां यह जानकारी मांगी जा सकती है और इस जानकारी को देने के बाद आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब आप बैंक जाकर ऐसा करते हैं तो बैंक आपका लिखित आवेदन जमा करके आपकी शिकायत के आधार पर आपका गलत अकाउंट में गया धन वापस करने का दावा करता है।

