वित्त मंत्री का बजट भाषण समाप्त, जानिए इनकम टैक्स को लेकर क्या किये एलान?

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन की रकम भी 20 से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। अपने ऐलान में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पूरी समीक्षा की बात कही है। यह काम 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

सरकार ने जहां नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बदलाव किया है, वहीं इसके टैक्स स्लैब को भी पहले से आसान बनाया गया है। हालांकि, सरकार से उम्मीद थी कि वह पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी छूट बढ़ाएगी, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव से दूरी बनाए रखी है। नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही अब आम आदमी की 7.75 लाख रुपये की आय प्रभावी रूप से टैक्स फ्री हो गई है।

2024-25 के केंद्रीय बजट में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि कुछ परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 20 प्रतिशत होगा।

इसके अलावा, LTCG कर योग्य नहीं होने की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है।

अब तक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत की उच्चतम नाममात्र दर तक कर लगाया जाता है, जो होल्डिंग अवधि पर निर्भर करता है, जो एक से तीन साल तक भिन्न होती है।

उदाहरण के लिए, यदि आप एक वर्ष से पहले इक्विटी शेयर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों (जहां इक्विटी एक्सपोजर परिसंपत्तियों के 65 प्रतिशत से अधिक है) जैसी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को बेचते हैं, तो आपसे 15 प्रतिशत की दर से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) कर लिया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क ढांचे की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। मेरा प्रस्ताव है कि धर्मार्थ कार्यों के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। मैं कर दाखिल करने की तिथि तक टीडीएस में देरी को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं.”

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