ट्रम्प से छिना मतदान का अधिकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

इंटरनेशनलट्रम्प से छिना मतदान का अधिकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Date:

अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की कोलोराडो अदालत ने एक आदेश के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप से वोटिंग पावर छीन ली गयी है जिसका मतलब ये भी हुआ कि अब वो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। कोलोराडो कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया है।

बता दें कि अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर मैदान में उतरने वाले थे लेकिन उससे पहले ही कोलोराडो कोर्ट ने कैपिटल हिंसा मामले में अपना फैसले सुनाते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अदालत ने मतदान ने इसके साथ ही सूची से भी उनका नाम हटाने के आदेश दिया है। कोलाराडो कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के रास्ते में रूकावट आ गयी है।

अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति प्रत्याशी को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया है। कोलाराडो की अदालत ने 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत यह आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका की जिस अदालत के जजों ने यह फैसला सुनाया है, उन सभी को डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर्स ने नियुक्त किया था। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 4-3 बहुमत के आधार पर यह निर्णय दिया है।

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related