Manipur Viral Video Case: मणिपुर वीडियो वायरल केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है सीबीआई इस मामले में पीड़ित महिलाओं के बयान नहीं दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने महिलाओं की तरफ से पेश वकील निजाम पाशा के आवेदन पर गौर किया है। जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को आज दिन में सीबीआई के सामने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में यौन उत्पीड़न की पीड़ित और निर्वस्त्र कर घुमाई जाने वाली महिलाओं के वायरल वीडियो मामले में सीबीआई को आदेश दिए हैं कि सीबीआई उनके बयान दर्ज न करे। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कोर्ट इस मामले पर दोपहर के बाद सुनवाई करेगा।
सीजेआई काफी गंभीर
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने महिलाओं की तरफ से पेश वकील निजाम पाशा के आवेदन पर गौर किया था। हालांकि, केंद्र और मणिपुर सरकार की तरफ से पेश हुए वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता और महिलाओ के निवस्त्र वीडियो वायरल मामले को लेकर सीजेआई काफी गंभीर हैं।

