सहारनपुर। लखनऊ से देहरादून घूमने आई युवती के साथ टैक्सी चालक ने अपने दो दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। इस मामले में अदालत ने टैक्सी चालक और उसके दो दोस्तों को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों सिद्धदोष अभियुक्तों पर अदालत ने 88 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। यह धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला सहारनपुर की स्थानीय अदालत ने सुनाया है। मामला 2017 का है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित के अनुसार लखनऊ की एक युवती देहरादून घूमने के लिए आई थी। देहरादून में उसने टैक्सी किराए पर ली थी। टैक्सी चालक उसे सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर ले गया इसके बाद उसने अपने दो दोस्तों को बुलाकर एक ट्यूबवेल पर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसे बदहवास हालत में जंगल में छोड़कर फरार हो गए।
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घटना से देहरादून में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने गैंगरेप (Gangrape) मामले के चार को हिरासत में लिया था। इनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई थी। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों पक्ष सुनने के बाद एक आरोपी को निर्दोष बरी कर दिया। जबकि मुख्य आरोपी सलाउद्दीन उसके दो साथी गुड्डू और तौसीफ को दोषी करार मानते हुए 25 साल की सजा सुनाई है।

