राजस्थान की राजनीति: हाई कोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर मंगलवार तक लगाईं रोक

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राजस्थान की राजनीति: हाई कोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर मंगलवार तक लगाईं रोक

नई दिल्ली: राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच सचिन पायलट गुट की याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। इसके बाद हाई कोर्ट ने सोमवार सुबह 10 बजे तक सुनवाई स्थगित कर दी।

कोर्ट ने मुख्य सचेतक महेश जोशी को 18 जुलाई तक जवाब देने का समय दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर मंगलवार तक रोक लगा दी। यानी अब मंगलवार शाम 5 बजे तक स्पीकर बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

इससे पहले हाई कोर्ट ने महेश जोशी की अपील को स्वीकार कर लिया। नोटिस के लिए तीन दिन देने पर बहस हुई। बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे लंदन से पेश हो रहे हैं।

दूसरी ओर, ऑडियो क्लिप्स सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। राजस्थान सरकार के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक ऑडिया जारी किया है। दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जयपुर के संजय जैन के जरिए विधायक भंवर लाल शर्मा के संपर्क में हैं।

ऑडियो टेप की सच्चाई की जांच होने तक कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए ऑडियो के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई दी है। उन्होंने इसको फर्जी बताया है|

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