Lakhimpur Khiri Violence: लखीमपुर काण्ड में आशीष मिश्रा की याचिका पर SC ने दिया यूपी सरकार को नोटिस

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उत्तर प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी काण्ड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र आशीष मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया है. नोटिस का जवाब देने के लिए यूपी सरकार को 26 सितंबर तक का वक्त दिया है. बता दें कि पिछले महीने आरोपी आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आशीेष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने उनका पक्ष न सुने जाने की बात कही जिसपर शीर्ष अदालत ने कहा कि हम यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग रहे हैं. 

आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से यह कहते हुए इंकार किया था कि लखीमपुर काण्ड में 4 किसानों की मौत हो गई थी और घटनास्थल पर आरोपी की गाड़ी मौजूद थी जो सबसे बड़ा सबूत है. अदालत ने कहा था कि यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है.

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बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों की गाड़ी से कुचल दिया गया था जिसके बाद भड़की हिंसा में चार और लोग भी मारे गए थे. आरोप हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने अपनी थार जीप से किसानों को कुचल दिया था. इस थार कांड के बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कि कैसे शांति से सड़क पर जा रहे किसानों को एक जीप रौंदती हुई निकलती है. इस हत्याकांड में यूपी SIT टीम ने 5 हजार पैन की चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था.

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