Online gaming GST: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसद जीएसटी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीबीआईसी अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने जानकारी मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। बता दें कि जीएसटी की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसद जीएसटी लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए राज्यों के विधानसभा से पारित कर 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा।
लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित
जीएसटी परिषद की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसद जीएसटी लगने वाले फैसले के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पूरी तरह से तैयार है। सीबीआईसी अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने ये जानकारी आज दी है। आज मीडिया से बात करते हुए सीबीआईसी चेयरमैन ने कहा कि, इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं। हाल में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित होने के बाद अब राज्यों की सर्वसम्मति लेनी जरूरी है। सीबीआईसी के चीफ ने कहा कि इस कानून को राज्यों के विधानसभा से पारित कर 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा।
28 प्रतिशत लगेगा जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंग में लगाए दांव, कैसीनो में खरीदे चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ में सट्टेबाज/टोटलाइजर के साथ लगाए दांव पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगी। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय अब 28 फीसद जीएसटी भुगतान के नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है।
ध्वनि मत से पारित हुआ था कानून
11 अगस्त को, लोकसभा ने ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित हुआ था। ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं। जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 फीसद जीएसटी लागू करना है।
जीएसटी की 51वीं मीटिंग में लिया गया था फैसला
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसद जीएसटी लगाने का फैसला 2 अगस्त को जीएसटी परिषद की 51वें बैठक में लिया गया था। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसलों को लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने विरोध किया था और सरकार को दोबार इस विषय पर विचार करने को कहा था। सरकार ने दोबारा विचार करते हुए घोषणा की थी कि 28 प्रतिशत जीएसटी का फैसला जारी रहेगा ये 1 अक्टूबर से लागू होगा।