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Voter List Registration: अब 17 साल का किशोर भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कर सकेगा आवेदन

नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज गुरुवार को बड़ी घोषणा की है। जिसके अनुसार निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अब उन्हें वोटर लिस्ट में आवेदन देने के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने इसके लिए देश के सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को यह निर्देश दिए हैं कि वो यह सुविधा देने के लिए तकनीक इंतजाम सुनिश्चत करने में जुटे। जिससे कि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सके। ऐस में अब भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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