मेरठ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में आज हाईकोर्ट इलाहाबाद में सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में वकीलों के दूसरे कोर्ट में व्यस्त होने के चलते आज मामले में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में दूसरी तारीख मिलेगी। हालांकि इससे पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।
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बता दें कि हापुड रोड पर स्थित मीट फैक्ट्री में अवैध मीट रखने के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी उसके दोनों बेटे और पत्नी सहित करीब 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं मीट फैक्ट्री अवैध रूप से बिना एमडीए की अनुमति के बनाई गई थी। इसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। अवैध रूप से बनी इस मीट फैक्ट्री को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एमडीए और प्रशासन ने शुरू कर दी थी। जिसके खिलाफ मीट माफिया याकूब कुरैशी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई थी। लेकिन वकीलों के दूसरी कोर्ट में व्यस्त होने के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। बताया जाता है कि अब इस प्रकरण में सुनवाई अगले हफ्ते होगी। एमडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के बाद ही याकूब की मीट फैक्ट्री का भविष्य तय हो सकेगा।
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