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Women’s Night Shift Ends In UP: यूपी में महिलाओं की नाईट शिफ्ट ख़त्म, संस्था नहीं कर सकती ज़बरदस्ती

यूपी की योगी सरकार ने आज प्रदेश में कामकाजी महिलाओं को बहुत बड़ी राहत दी है, सरकार ने एलान किया है कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्था में महिलाओं से नाईट ड्यूटी नहीं कराई जा सकती। नाईट ड्यूटी का मतलब शाम सात बजे से सुबह 6 बजे तक है। अगर कभी किसी अपरिहार्य कारणों से किसी भी महिला कर्मचारी को रात में काम के लिए रोकना पड़े तो भी उसके लिए उस महिला की लिखित में मंज़ूरी आवश्यक है। 

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सरकार ने फैसला महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए किया है ताकि वह किसी भी तरह के शोषण का शिकार न हों। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी महिला को रोकना भी पड़े तो उसकी मंज़ूरी ज़रूरी है, इसके साथ ही उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए वाहन का भी प्रबंध करना होगा साथ कुछ और प्रबंध भी करने होंगे जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।

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