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CID की मंज़ूरी के बिना जम्मू-कश्मीर में नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी


CID की मंज़ूरी के बिना जम्मू-कश्मीर में नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त-सचिव मनोज द्विवेदी ने आदेश जारी किया है जिसमें नए सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन और भत्ते प्राप्त करने से पहले सीआईडीसे सुरक्षा मंजूरी लेना ज़रूरी कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है, ”नए सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन और भत्ते प्राप्त करने से पहले सीआईडी से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।”

सीआईडी के सत्यापन के बिना भुगतान
मनोज द्विवेदी ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि कुछ विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में संदिग्ध चरित्र तथा आचार वाले व्यक्तियों को सीआईडी के सत्यापन के बिना वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा था।

माँगा नई नियुक्तियों का रिकॉर्ड
सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों व विभागों के अध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों से नई नियुक्तियों का रिकार्ड मांगा है। उनसे कहा गया है कि वे ऐसे कर्मचारियों का पूरा विवरण दें जो सीआईडी वेरिफिकेशन न होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं।

नए कर्मचारियों का तय फार्मेट में विवरण देना होगा
वरिष्ठ अधिकारियों को उनके विभागों में तैनात ऐसे नए कर्मचारियों का तय फार्मेट में विवरण देना होगा। इसमें उनका नाम पता, उनके माता, पिता के नाम, जन्म प्रमाण पत्र, स्थाई पता जैसी जानकारियां लिखित में देना होगा। इसके साथ नए कर्मचारियों के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट-फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बारे में भी पूरा जिक्र करना होगा।

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