वाहन नहीं खरीद सकेंगे। मोटर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। 50,000 रुपये से नीचे टाइम डिपॉजिट खाते व बेसिक बचत बैंक खाते के अलावा कोई भी खाता नहीं खोल सकेंगे।
क्रेडिट.डेबिट कार्ड के लिए और डीमैट खाते के लिए आवेदन करने में दिक्कत आएगी। 50,000 से अधिक रकम का म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। आरबीआई बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर खरीदने के लिए एक बार में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतना करना मुश्किल होगा।
बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर सकेंगे। जीवन बीमा प्रीमियम के लिए एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक की कुल राशि के भुगतान में परेशानी होगी। 10 लाख से अधिक की किसी भी अचल संपत्ति की खरीद.बिक्री नहीं कर पाएंगे।
प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद.बिक्री में मुश्किल। विदेश यात्रा में एक साथ 50,000 रुपये से अधिक का नकदी भुगतान नहीं कर पाएंगे।
कटेगा ज्यादा टीडीएस, खाते में नहीं होगा क्रेडिट अगर पैन कार्ड अमान्य हो जाता है तो सामान्य दर से अधिक टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा। इसी के साथ कटे हुए टीडीएस को क्लेम करने में भी दिक्कत आएगी। यह आपके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं होगा।
आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर दाहिनी ओर क्विक लिंक्स का एक विकल्प दिखेगा।
यहां जाकर वेरिफाई योर पैन विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पैन नंबर और अपना नाम, जन्म तिथि जैसी अन्य जरूरी जानकारियां डालें।
पैन नंबर की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए वेरिफाई बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा। इसमें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी।