दिल्ली में RC Transfer करवाना है तो फॉलो करें ये स्टेप्स!

अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आप कोई वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे की दिल्ली में वाहन आरसी को कैसे स्थानांतरित कराया जा सकता है।

दस्तावेजों को स्कैन करें

क्रेता और विक्रेता का आईडी और पता प्रमाण विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 30 वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध कार बीमा

यातायात विभाग से एनओसी (NOC) प्राप्त करें

संबंधित RTO से कार का एनओसी (NOC) बनवाएं यदि कार दिल्ली के किसी भी आरटीओ में पंजीकृत नहीं है, तो आपको मूल आरटीओ से फॉर्म 29 प्राप्त करना होगा।

आरसी ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरें और आवश्यक शुल्क का भुगतान करें

अपने वाहन का विवरण, नए मालिक का विवरण, आईडी की स्कैन की गई प्रतियां और पता प्रमाण दर्ज करें। फॉर्म 29, फॉर्म 30 और वाहन बीमा अपलोड करें। फिर आरसी हस्तांतरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

यदि कार लोन पर है, तो आपको यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या आपके पास आरटीओ फॉर्म 35 और बैंक एनओसी है। आपके द्वारा शुल्क का भुगतान करने के बाद, फॉर्म 29 और 30 के साथ आपकी भुगतान रसीद जनरेट की जाएगी। फिर दी गई तिथि पर RTO जाएं, साथ ही जरुरी मूल प्रमाणपत्र ले जाए।

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