सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव से पहले मुफ्त चीजों की घोषणा करने की प्रथा की निंदा की और कहा कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे मिल रहे हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी की, जो शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।
जस्टिस गवई ने कहा कि उन्हें यह कहने में खेद है, लेकिन इन लोगों को मुख्यधारा के समाज का हिस्सा न बनाकर, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? मुफ्त चीजों की वजह से, जब चुनाव घोषित होते हैं, लोग काम करने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें बिना कोई काम किए मुफ्त राशन मिल रहा है।
पीठ ने अटॉर्नी जनरल से केंद्र से यह सत्यापित करने को कहा कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कितने समय के भीतर लागू किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की।
