Income Tax की तरफ से ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आईटीआर में छूट के लिए 80C के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में सभी जानते हैं। एक रिपोर्ट में उन टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं। ये वो पांच तरीके हैं। जिनसे आसानी से Income Tax में छूट मिल सकती है। income tax section 80TTA में Saving Account पर मिलने वाली Intrest पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। ITR की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स लोगों से अपील कर चुका है कि जल्द अपना आईटीआर भरने की देनदारी पूरा करें। अन्यथा जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
NPS निवेश पर छूट
अगर एनपीएस में निवेश करते हैं तो एक वित्त वर्ष में कर योग्य आय में 1.5 लाख रुपए छूट का दावा कर सकते है। इसके अलावा इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1B) के अंतगर्त 50,000 रुपए अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं।
बचत खाता ब्याज पर छूट
इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत 10,000 रुपए बचत खाता पर ब्याज टैक्स फ्री है। जिस पर आईटीआर में टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
एजुकेशन लोन
इनकम टैक्स की धारा 80E के एजुकेशन लोन की दी जा रही ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। यह छूट लोन का भुगतान शुरू होने के आठ साल बाद तक प्राप्त की जा सकती है।
दान की राशि पर छूट
अगर प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देते हैं तो दान की गई इस 100 प्रतिशत राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। इसके अलावा किसी संस्था आदि को दान करते हैं तो दान की गई राशि के 50 % TDS छूट प्राप्त कर सकते हैं।
हेल्थ चेकअप
अगर कोई व्यक्ति खुद का और परिवार या 60 साल से कम उम्र के माता-पिता का हेल्थ चेकअप कराता है तो वह 5,000 रुपए छूट आयकर की धारा 80D के तहत प्राप्त करने का हकदार है। यह 60 वर्ष के लिए यह सीमा बढ़कर 7,000 रुपए हो जाती है।
