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दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून को हिरासत में लेने का वारंट जारी

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सियोल की अदालत ने मंगलवार को कानून प्रवर्तन अधिकारियों के उस अनुरोध को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रपति यून सुक योल को उनके संक्षिप्त मार्शल लॉ लागू करने के लिए हिरासत में लेने के लिए कहा गया था. अदालत के इस फैसले के बाद यून सुक योल गिरफ्तारी का सामना करने वाले पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बन गए।

जानकारी के मुताबिक सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा की साजिश रचने, विद्रोह की साजिश रचने और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में यून के खिलाफ वारंट जारी किया।

दक्षिण कोरियाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सोमवार को महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यून को हिरासत में लेने के लिए अदालती वारंट का अनुरोध किया, क्योंकि वे जांच कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को उनके अल्पकालिक मार्शल लॉ के आदेश से विद्रोह हुआ या नहीं।

एक दक्षिण कोरियाई न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ने हिरासत वारंट जारी किया, क्योंकि यून ने अल्पकालिक मार्शल लॉ के बारे में पूछताछ के लिए भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी से पेश होने के लिए सभी तीन समन को नजरअंदाज कर दिया था।

हालांकि, इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी वारंट को निष्पादित कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने सैन्य सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जांचकर्ताओं को राष्ट्रपति कार्यालय परिसर और यून के आधिकारिक निवास दोनों में अदालत द्वारा अनुमोदित तलाशी लेने के लिए प्रवेश करने से रोक दिया है।

हालांकि यून को आपराधिक अभियोजन से राष्ट्रपति की छूट प्राप्त है, लेकिन यह विशेषाधिकार विद्रोह या देशद्रोह के आरोपों तक विस्तारित नहीं है। यून की बचाव टीम ने तर्क दिया है कि सीआईओ के पास विद्रोह की जांच करने के लिए कानूनी अधिकार नहीं है, एक आरोप जिसके लिए, सिद्धांत रूप में, पुलिस के पास मौजूदा प्रणाली के तहत जांच क्षेत्राधिकार है, जिसे पिछली सरकार के दौरान संशोधित किया गया था।

सीआईओ प्रमुख ओह डोंग-वून ने कहा है कि, तलाशी वारंट के विपरीत, अदालत द्वारा जारी हिरासत या गिरफ्तारी वारंट को कानूनी रूप से बाधित नहीं किया जा सकता है, यहां तक ​​कि राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं।

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