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डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू होने तक होल्ड पर रहेगी नई प्राइवेसी पॉलिसी, दिल्ली हाई कोर्ट से बोला व्हाटसऐप


डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू होने तक होल्ड पर रहेगी नई प्राइवेसी पॉलिसी, दिल्ली हाई कोर्ट से बोला व्हाटसऐप

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक इंक की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की. इस दौरान सीजे डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ CCI की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

व्हाटसऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट को शुक्रवार को बताया कि उसने नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल स्वैच्छिक होल्ड पर रखा है. कंपनी ने कहा कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी क्षमता को सीमित नहीं करेगा. इसका मतलब यह हुआ कि यूजर जिन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं वो चलता रहेगा.

साल्वे ने कहा कि सरकार ने पॉलिसी बंद करने को कहा है. हमने कहा है कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आता, हम इसे लागू नहीं करेंगे. यह खुला हुआ है क्योंकि हम नहीं जानते कि विधेयक कब आने वाला है. हमने कहा है कि हम कुछ समय के लिए ऐसा नहीं करेंगे. मान लीजिए कि विधेयक हमे ऐसा करने की अनुमति देता है, तो हमारे पूरी तरह से अलग इफेक्ट होंगे.

इस मामले में एडवोकेट गुरुकर्ण सिंह ने कहा कि हमने एक याचिका दायर की है. वॉट्सऐप के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, “मैं इसका कड़ा विरोध कर रहा हूं. आपके आधिपत्य के नोटिस जारी करने के बाद, कुछ घटनाक्रम हुए हैं.” साल्वे की ये बात 28 मई 2021 के एडिशनल एफिडेविट की ओर इशारा करती है.

दरअसल कंपटीशन कमीशन ने वाट्सऐप की नए प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जांच का आदेश दिया था. वाट्सऐप की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे ने कोर्ट को कहा कि हमारे मामले में कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है, इसलिए सरकार ही फैसला करेगी, हमने कहा है कि हम इसे कुछ समय के लिए लागू नहीं करेंगे,

इससे पहले 23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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