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Vivo PMLA Case: Ed ने लावा अधिकारी समेत 4 आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की

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Vivo PMLA Case: वीवो धन शोधन मामले के चारों आरोपियों- Lava International Company के प्रबंध निदेशक हरि ओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और Chartered accountant नितिन गर्ग और राजन मलिक को हिरासत की अवधि खत्म होने पर आज शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की मांग की। जिससे उनसे आगे की पूछताछ की जा सके।

10 अक्टूबर को आरोपियों को तीन दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने Lava International Mobile Company के प्रबंध निदेशक और चीनी नागरिक सहित Chinese smartphone manufacturer Vivo के खिलाफ धनशोधन मामले में गिरफ्तार चार लोगों की हिरासत 10 दिन बढ़ाने की अदालत से मांग की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने 10 अक्टूबर को आरोपियों को तीन दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था। चारों आरोपियों- Lava International Company Managing Director हरि ओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और Chartered accountant नितिन गर्ग और राजन मलिक को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष ने चारों आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। जिससे कि उनसे आगे पूछताछ की जा सके। अदालत में अभियोजन पक्ष ने कहा कि उनका 13 गवाहों से आमना-सामना कराया गया। कई उपकरणों से डिजिटल डेटा निकाला गया है।

बचाव पक्ष के वकील ने एजेंसी की याचिका का विरोध करते हुए अदालत में दावा किया कि ईडी कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहा है। अदालत हिरासत बढ़ाने के ईडी के आवेदन पर जल्द आदेश पारित कर सकती है। चारों आरोपियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम Prevention of Money Laundering Act (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। ED ने पिछले साल जुलाई में कंपनी और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। जिसमें दावा किया गया था कि उसने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े Money Laundering रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ईडी ने आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो ने 62,476 करोड़ रुपए अवैध रूप से चीन भेजे थे।

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