Uttarpradesh Politics News: …तो चली जाएगी इस बसपा सांसद की सदस्यता! यूपी में बढ़ जाएगा बीजेपी का एक और सांसद?

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लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। घोसी लोकसभा से सांसद अतुल राय के खिलाफ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शमशेर यादव जगराना ने उनकी  सदस्यता को समाप्त करने की मांग की है। वहीं घोसी लोकसभा से सांसद रहे हरिनारायण राजभर ने दावेदारी ठोंक दी है।  राजभर का कहना है कि अतुल राय ने उन को हराया था ऐसे में उनकी सदस्यता जाती है तो बताओ और उपविजेता उनको यहां से सांसद घोषित किया जाए।  गौरतलब है कि बसपा सांसद अतुल राय पर महिला से यौन शोषण करने का आरोप है जिसके बाद से वो जेल में बन्द हैं। वहीं आरोप लगाने वाली महिला ने आत्मदाह कर लिया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। 

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भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर और लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत कर रहे शमशेर यादव जगराना ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर बसपा सांसद की सदस्यता को समाप्त करने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष को सौपे अपने पत्र में गगराना ने कहा है कि सदन में घोसी लोकसभा के प्रतिनिधि सांसद अतुल राय 1 दिन भी उपस्थित नहीं हुए हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का सदन में 1 दिन भी उपस्थित ना होना, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। ऐसे में ऐसे प्रतिनिधि के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अतुल राय की सदस्यता को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा है कि उस उस सीट पर हरिनारायण राजभर उपविजेता रहे हैं इसलिए उन्हें वहां से सांसद घोषित किया जाए। जगराना ने यह दावा किया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी याचिका पर विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है साथ ही उससे जुड़ी हुई आख्या को भी तलब किया है। 

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जगराना ने बताया कि याचिका दर्ज करने के बाद लोकसभा याचिका समिति कानूनी प्रक्रिया को शुरू करेगी और आख्या प्रस्तुत करेगी। सदन में बसपा सांसद अतुल राय की उपस्थिति रिकॉर्ड को देखने के बाद संविधान की व्यवस्था के अनुसार उनकी सदस्यता को समाप्त करने की न्यायिक शक्ति का प्रयोग लोकसभा स्पीकर अपने अंतिम निर्णय के रूप में लेंगे। जगराना ने यह भी कहा है कि भारतीय संविधान के तहत घोसी के सांसद अतुल राय की सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए और उन्हें अब इस पद पर बने रहने का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी याचिका दाखिल कर दी है अब लोकसभा स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या निर्णय लेते हैं।

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