Supreme Court: तिकुनिया मामले में आशीष मिश्रा को राहत, अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बरकरार

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नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा है कि केस की सुनवाई धीमी नहीं है। इसी के साथ अदालत ने मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। गौरतलब है कि इस मामले में 25 जनवरी को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी थी। 

पीड़ित के अधिवक्ता ने सुनवाई धीमी का आरोप लगाया

मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवारों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि अभियोजन पक्ष के लगभग 200 गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है। इस दौरान उन्होंने मुकदमे में सुनवाई की धीमी गति को लेकर चिंता जाहिर की।  

आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि 25 जनवरी के आदेश के बाद उनके मुवक्किल को जेल से रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के बाद वह सुनवाई की हर तारीख पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। साथ ही अदालत ने जिन शर्तों का पालन करने के लिए कहा था उनका भी पालन किया गया है। 

पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मुकदमे की गति धीमी नहीं है। हमें निचली अदालत के न्यायाधीश से इस संबंध में तीन पत्र मिले हैं। पत्रों के अनुसार, मामले में तीन गवाहों की जिरह पूरी हो चुकी है जबकि उनमें से एक से जिरह चल रही है। 

अदालत ने यह भी कहा कि वह ट्रॉयल से संतुष्ट है। ऐसे में आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत को उसी स्थिति में आगे भी जारी रखेंगे। पीछ ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट इस कोर्ट को ट्रायल के भविष्य के घटनाक्रम से अवगत कराती रहेगी।  फिलहाल शीर्ष अदालतक ने इस मामले को मई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। 

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