रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आज अदालत ने आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आजम खां को तीन धाराओं आईपीसी की धारा 153ए, 505ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। बता दें 2019 में लोकसभा चुनाव में आजम खां के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज किया था। इस मामले में 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी। जिसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर नियत की थी। आज अदालत के फैसले के दौरान आजम खान कोर्ट में मौजूद रहे।
ये है मामला:-
रामपुर के मिलक थाना में सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी। दर्ज रिपोर्ट में आरोप था कि नगरिया गांव में आजम खा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। जिससे दो समुदायों के बीच नफरत फैलने का अंदेशा था। आजम खां के इस भाषण का वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद से ये मामला एमपी-एमएलए निशांत मान की कोर्ट चल रहा था।
चुनावी भाषण के दौरान आजम खा ने कहा था कि ‘मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया है कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है। कांग्रेस का उम्मीदवार सिर्फ मुसलमानों में वोट नहीं मांगे कुछ हिंदुओं के वोट मांगे। सारे दिन मुस्लिमों के वोट मांग रहे हो, ताकि वोट काटकर भाजपा को जिताया जा सके।’ बता दें कि हेट स्पीच में आजम ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।