उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तज़ा अब्बासी ने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर पर हमला किया था। उसके पास एक बांका बरामद किया गया था, उस बांके से उसने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों को घायल किया था। लखनऊ में एनआईए-एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने सोमवार को मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है।
सिपाहियों पर किया था हमला
जानकारी के मुताबिक सोमवार को सुनवाई के लिए मुर्तजा अब्बास को NIA/ATS की अदालत में लाया गया. बता दें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में M.Tech करने वाले मुर्तजा अब्बासी जिसे दिमाग़ी तौर पर विक्षिप्त बताया जा रहा था ने गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर रहे दो सिपाहियों पर हमला किया था. एटीएस की जांच में खुलासा यह हुआ था कि जवान से राइफल छीनने के बाद मुर्तजा अब्बासी फायरिंग की प्लानिंग में था. यूपी एटीएस ने अपनी दलील के पक्ष में 27 गवाह पेश किए थे. बता दें कि गोरखनाथ थाने में सब इंस्पेक्टर की तरफ से 4 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई गई थी और यूपी एटीएस ने 5 अप्रैल को इस मामले की जांच शुरू की थी.
परिवार ने बताया था मानसिक विक्षिप्त
बता दें कि मुर्तज़ा अब्बासी के परिवार ने उसे बीमार और मानसिक विक्षिप्त बताया था लेकिन कोर्ट में यह दलील काम नहीं आई. ATS जांच में सामने आया कि मुर्तजा की दोस्ती भारत विरोधी विदेशियों से थी उसने फेसबुक पर 6 आईडी बना रखी थी.जांच में यह भी सामने आया कि गोरखनाथ मंदिर में सिपाहियों पर हमले से पहले मुर्तज़ा नेपाल भी गया था इसके अलावा पुलिस को उससे कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले. सजा का ऐलान होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा धारा 121 IPC के तहत फांसी की सजा और पुलिस पर हमले के लिए धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. ADG ने कहा कि अदालत ने सबूतों को सही माना है.