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उत्तराखंड में UCC, क्या निशाने पर अल्पसंख्यक हैं

आर्टिकल/इंटरव्यूउत्तराखंड में UCC, क्या निशाने पर अल्पसंख्यक हैं

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स्पेशल स्टोरी
उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। गोवा में यूसीसी लागू है जो औपनिवेशिक शासन के समय से चली आ रही है और यह 1967 के पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है। हमें इस महत्वपूर्ण उत्तर-औपनिवेशिक विकास को दो दृष्टिकोणों से देखना होगा: पहला, इसका प्रासंगिक महत्व; और दूसरा, ‘मामले की खूबियाँ’।

आइए इन्ही संदर्भ से शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से ही एक मुख्य एजेंडा तय किया जो हिंदू दक्षिणपंथी दलों से विरासत में मिला था। यह मुख्य एजेंडा नव-फासीवादी इकाई का आधार रहा है जिसे अब संघ परिवार कहा जाता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ-साथ, देश भर में यूसीसी लागू करना भाजपा की कार्य सूची में एक महत्वपूर्ण वस्तु रही है। उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया है, अन्य भाजपा शासित राज्यों ने या तो इसे लागू करने का इरादा व्यक्त किया है या इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इनमें असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

इसका उल्लेख करने का एक स्पष्ट उद्देश्य है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, भाजपा एक समान नागरिक संहिता लागू करने में सक्षम नहीं रही है। यूसीसी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को इसके संचालन से छूट देती है। इस पहाड़ी राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना पर नज़र डालें तो 80% से अधिक आबादी हिंदू हैं; लगभग 14% मुस्लिम हैं; बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख मिलकर लगभग 3% हैं और एसटी एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक हैं। फिर भी, उत्तराखंड सरकार ने उनकी संवेदनशीलता के लिए छूट देना उचित समझा है। अब नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है।

हालाँकि यह बात जाहिर है कि चुनावी मजबूरियाँ समीकरण में नहीं हैं। बड़ी जनजातीय आबादी वाले राज्यों में, जहाँ लोग सरकारों द्वारा अपने पारंपरिक सामाजिक प्रथाओं को बड़े पैमाने पर सुधारने के किसी भी प्रयास के प्रति कम उत्साही होंगे, यूसीसी तार्किक रूप से पानी में डूबी हुई प्रतीत होगी। दरअसल, मौजूदा सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए एक अलग संहिता के लिए अपने समर्थन का संकेत दिया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनावों से पहले 3 नवंबर को कहा कि भाजपा सरना धार्मिक संहिता लागू करने पर विचार करेगी। इससे एक स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि यूसीसी देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक, मुसलमानों को निशाना बनाने और उन्हें परेशान करने के लिए बहुसंख्यकवादी और विभाजनकारी भाजपा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक और रणनीति है। विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकारों ने मुख्य रूप से ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए ‘जबरन’ धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाए हैं।

यूसीसी के ‘गुणों’ के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात ‘महिला सशक्तिकरण’ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करते हुए कहा, “यूसीसी किसी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।” बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाकर, तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करके और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार प्रदान करके, उत्तराखंड ने एक कदम आगे बढ़ाया है, हालांकि उत्तराधिकार और तलाक के कानूनों को पहले से ही काफी हद तक लिंग-अज्ञेय बना दिया गया है। मुख्य प्रगति यह है कि सहवास करने वाले जोड़ों के बच्चों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करके बच्चों की ‘अवैधता’ की अवधारणा को हटा दिया गया है, लेकिन इस प्रगति को इस आग्रह से नकार दिया गया है कि ‘लिव-इन’ जोड़ों को राज्य अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराना होगा। धामी का बचाव, कि यह रिश्तों के भीतर हिंसा को रोकने के लिए है, हास्यास्पद है। वास्तव में, यह नागरिकों की निजता के अधिकार पर एक अमानवीय हमला प्रतीत होता है। पंजीकरण के लिए निषेधाज्ञा के संदर्भ में, विवाह और सहवास को समान नहीं माना जा सकता है।

हालांकि, यह स्पष्ट है कि केवल मुसलमानों के व्यक्तिगत कोड के संदर्भ में उनके अधिकारों में कटौती की गई है। उदाहरण के लिए, उत्तराधिकार कानूनों को सुव्यवस्थित करते समय, हिंदू अविभाजित परिवार में निहित विशेषाधिकारों को नहीं छुआ गया है। यह दावा कि कोई पक्षपात काम नहीं कर रहा है, स्पष्ट रूप से झूठा है। बड़े संदर्भ में लौटते हुए स्पष्ट रूप से व्यापक एकरूपता लाना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। न्यायमूर्ति बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग को जब समान नागरिक संहिता के विचार पर विचार करने का काम सौंपा गया, तो आयोग ने इसे ‘अनावश्यक’ और ‘अवांछनीय’ करार दिया, क्योंकि यह भारत की विविधता के विरुद्ध होगा। आयोग द्वारा अपनी राय दिए जाने के बाद से कुछ भी नहीं बदला है। यह सच है कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की बहुलता को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को सर्वोत्तम प्रथाओं का व्यवहारिक संग्रह बनाने के लिए बहुत अधिक परामर्श की आवश्यकता है।

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