नई दिल्ली : सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह भारत में अंतरिम मुख्य अनुपूरूक अधिकारी की नियुक्ति कर चुकी है और आईटी विभाग के नए नियमों के अनुरूप वह थोड़े समय के लिए दो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र करेगी। ट्विटर ने कहा कि वह आठ सप्ताह के भीतर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने की कोशिश करेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई थी नाराज़गी
इसके पहले शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति में देरी होने पर दिल्ली हाईकोर्ट अपनी नाखुशी जाहिर कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि आईटी के नए नियमों के अनुरूप शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति न करते हुए ट्विटर कानून का उल्लंघन कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आईटी विभाग के नए नियम 26 मई से प्रभावी हो गए हैं।
सरकार से चल रही है तनातनी
आईटी विभाग के नए नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही है। ट्विटर पहले इन नियमों का पालन करने में आनाकानी कर रहा था लेकिन सरकार की सख्ती के बाद वह नियमों का पालन करने की बात कहने लगा है। सरकार का कहना है कि नागरिकों के अधिकारी की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वह नए नियम लेकर आई है, वहीं ट्विटर का कहना है कि इन नियमों के पालन से उसकी ओर से दी जाने वाली ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित’ होगी।

