ट्रम्प के बिजनेस करने पर पाबन्दी, 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सुर्ख़ियों में बने रहते हैं, सुर्ख़ियों में बने रहने की कला उनको आती है लेकिन जब से वो राष्ट्रपति पद का चुनाव हारे हैं वो ऐसी सुर्ख़ियों में रहते हैं जो उन्हें परेशान करने वाली होती हैं। ट्रम्प एक राजनेता के साथ ही एक बड़े बिजनेसमैन भी है और अब उनपर न्यूयॉर्क में तीन साल तक बिजनेस करने पर पाबन्दी लगा दी गयी है, इसके साथ ही नागरिक धोखाधड़ी के मामले अदालत ने उनपर 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया है.

बीबीसी की एक रिपोर्ट को माने तो यह फैसला शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक नागरिक मुकदमे के बाद आया. न्यायमूर्ति आर्थर एंगोरोन ने बड़े काफी नाटकीय ढंग से ये फैसला सुनाया। फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम के अंदर और बाहर फैसला सुनाने वाले जज के साथ बार-बार भिड़ते देखे गए। डोनाल्ड ट्रम्प पर न्यूयॉर्क में अगले तीन साल के लिए कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन द्वारा उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी वाली व्यावसायिक प्रथाओं के चलते अनुकूल ऋणों को सुरक्षित करने के लिए आया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रम्प और उनके दो बेटों – डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प ने ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्तियों के मूल्य को करोड़ो डॉलर बढ़ाकर बताया। ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप पर 4-4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है और उन पर अगले दो साल के लिए न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी पाबन्दी लगा दी गयी है। टीम ट्रम्प ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।

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