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टाटा ग्रुप को राहत: साइरस मिस्त्री को बर्खास्त करने का फैसला बरक़रार


टाटा ग्रुप को राहत: साइरस मिस्त्री को बर्खास्त करने का फैसला बरक़रार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप का आज बहुत बड़ी राहत दी है. उच्चतम न्यायालय साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन के पद से हटाने को सही ठहराते हुए टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के NCLAT के फैसले को रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि 18 दिसंबर, 2019 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल कर दिया था.

यथास्थिति बरकरार रखने के थे आदेश
पिछले साल 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले 2 दिसंबर को मिस्त्री द्वारा टाटा टंस के शेयरों के जरिए पूंजी जुटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.

18.5 प्रतिशत का मालिक मिस्त्री परिवार
मिस्त्री परिवार टाटा संस में 18.5 प्रतिशत का मालिक है, जबकि टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह की कंपनियों के पास बाकी हिस्सेदारी है. अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद दिसंबर 2016 से टाटा समूह और एसपी समूह एक कानूनी लड़ाई में शामिल हो गई थी.

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