निर्वाचन आयोग के फैसले से टोल टैक्स का झटका फिलहाल टला

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निर्वाचन आयोग के एक आदेश ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो नेशनल हाईवेज़ पर ज़्यादा सफर करते हैं और उन्हें टोल टैक्स चुकाना पड़ता, हालाँकि ये राहत सिर्फ दो महीनों के लिए ही है. लोकसभा चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग का प्रभुत्व ख़त्म हो जायेगा और NHAI टोल टैक्स पर अपनी नई दरें लागू कर सकता है. दरअसल एक अप्रैल से टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू होने वाली थी.

चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक अब ये बढ़ी हुई दरें चुनाव बाद ही लागू की जा सकेंगी। निर्वाचन आयोग ने NHAI से कहा कि वो टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरों को चुनाव के बाद लागू करे. निर्वाचन आयोग के इस निर्देश के बाद टोल टैक्स पेयर्स को जो झटका आज से लगने वाला था उसमें उन्हें दो महीनों की राहत मिल गयी है, अब ये झटका चुनाव के फ़ौरन बाद लगेगा। बता दें कि आमतौर पर देश के ज्यादातर राजमार्गों पर टोल दरों को एक अप्रैल से बढ़ाया जाता है.

निर्वाचन आयोग ने इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के एक पत्र के जवाब में यह बात कही। निर्वाचन आयोग के इस निर्देश से पहले ये माना जा रहा था कि एक अप्रैल से टोल टैक्स में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक (WPI)पर आधारित इन्फ्लेशन में बदलाव के आधार पर हर साल टोल टैक्स में बदलाव किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है।

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