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दिल्ली में शराब पीने की क़ानून उम्र अब 21 बरस


दिल्ली में शराब पीने की क़ानून उम्र अब 21 बरस

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र घटाकर 21 साल कर दी है. सोमवार को उपमुख्यमंत्री के लिए नई आबकारी नीति मनीष सिसोदिया ने नयी आबकारी नीति का एलान करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “दिल्ली में अब नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी।

शराब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा
सिसोदिया ने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।”

शराब का समान वितरण
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी।”

कानूनी उम्र अब 21 साल
आप नेता ने कहा, “दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है। ज्ञात हो कि, अब तक दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल थी।

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