बाजार:- इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यानी अब आपके पास सिर्फ आज और कल का दिन बचा है जिंसमे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं। वही अभी तक जिन लोगो ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो जल्द से जल्द आईटी रिटर्न फाइल कर दें। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि इस बार इनकम टैक्स के नियमो में जो बदलाव हुआ है उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अगर हम बात पर्सनल फाइनेंस विशेषज्ञय जितेन्द्र सोलंकी की करे तो उनका कहना है कि वैसे तो आईटी हर साल अपने नियमो में कुछ न कुछ परिवर्तन करती है। लेकिन इस साल आईटीआर इनकम डिसक्लोजर का दायरा बढ़ा रहा है। जिसके चलते इंडिया से बाहर की इनकम को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। जिसके चलते अगर आप अपनी इनकम कही बाहर से करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा।
उन्होंने कहा जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो नॉर्मल तौर पर।हमें उसके लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमे इनकम स्लिप की जरूरत होगी. इसके अलावा बीते एक साल के बैंक अकाउंट के डिटेल का ब्योरा देना होगा. आय का स्त्रोत क्या है इन सब बातों का भी जिक्र करना होगा।
सोलंकी के अनुसार , पुराने स्लैब में तीन से चार तरह के स्लैब बनाए गए थे. 5, 10, 15 और 20. उन्होंने कहा कि, पुराने स्लैब में यह था कि डिजक्शन के बाद जो इनकम बचती थी वो टैक्सेबल इनकम होगी. उन्होंने कहा कि, नये स्लैब में डिडक्शन को खारिज किया गया है. नये स्लैब में करदाता को बिना डिडक्शन के टैक्स पे करना होगा।
