बड़ा अपडेट: नीट पीजी कांउसलिंग में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, मिली छात्रों को बड़ी राहत

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर यानी की नीट पीजी परीक्षा 2022 की काउंसलिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने या इसमें किसी भी प्रकार का दखल देने से साफ तौर पर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नीट-पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल नहीं देगा और न ही इस पर किसी प्रकार की रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस दौरान की जब एक अधिवक्ता द्वारा नीट-पीजी 2022 से संबंधित एक याचिका का उल्लेख किया गया। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने यह बात कही। वकील ने नीट पीजी से संबंधित मामले का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगीे। काउंसलिंग को होने दें, इसे और न रोकें। हम छात्रों को खतरे में नहीं डाल सकते।

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शीर्ष अदालत के सामने जिस मामले का उल्लेख किया था। वह एक रिट याचिका थी। जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी एनबीई द्वारा नीट पीजी 2022 के लिए उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र जारी नहीं करने के फैसले को चुनौती दी थी। परीक्षा में शामिल याचिकाकर्ताओं ने अपने स्कोर में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया है। गत आठ अगस्त को अदालत ने कहा था कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन डॉक्टरों की ओर से दायर की गई जिन्होंने एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद राज्य चिकित्सा परिषद के तहत अपना पंजीकरण कराया। इनकी शिकायत है कि उनके नीट परीक्षा 2022 के स्कोर में गंभीर खामी हैं। इसके बावजूद एनबीई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे रहा। जानकारी के अनुसार नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग प्रक्रिया अब एक सितंबर से शुरू होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2022 की काउंसलिंग अपने समय पर शुरू होने की पूरी उम्मीद है।

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